जीएसटी परिषद की 17 सितंबर की बैठक में पेट्रोल, डीजल को GST में लाने पर हो सकता है विचार

नई दिल्ली:

जीएसटी कॉउन्सिल (GST Council) की 17 सितंबर, 2021 को लखनऊ में होने वाली अगली बैठक में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कॉउन्सिल की बैठक में केरल हाई कोर्ट में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने से जुड़े केरल प्रदेश गांधी दर्शनावेधि, तिरुवनंतपुरम के रिट पीटिशन पर केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा हो सकती है. इस रिट पेटिशन पर सुनवाई के दौरान 21 जून, 2021 को केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि GST कॉउंसिल भारत सरकार को पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने से जुडी याचिका को आगे की कार्रवाई के लिए भेजे.

केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेधि, तिरुवनंतपुरम द्वारा दायर रिट याचिका में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के इर्द-गिर्द चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें जीएसटी परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने 21 जून, 2021 को एक आदेश पारित किया था जिसमें जीएसटी परिषद को उचित निर्णय लेने के लिए भारत संघ को जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करने के लिए प्रतिनिधित्व अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया था.

जीएसटी कॉउंसिल हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के अलावा पेट्रोलियम क्रूड, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को भी जीएसटी में शामिल करने पर चर्चा कर सकती है.

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